गोड्डा: उपायुक्त भैरो सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाई एस रमेश के द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में 22 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ की घोषणा की गई है। जिनको लेकर जिले के सभी वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है साथ ही कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उपायुक्त गोड्डा ने जिले के वरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि जिले में कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों को और भी सतर्क होने की जरूरत है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि जिले में अधिकांश प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए कंट्रोल रूम बनाए जाए ताकि प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें प्राप्त रिपोर्ट के आधार होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेन्टर भेजा जा सके, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया ही कि आवश्यक बसों के परिचालन में कोई व्यवधान नहीं किया जाए इसके अलावा विभिन्न चेक पोस्टों पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवाओं के अलावा ( बैंक, एटीएम ,मेडिकल, हेल्थ केयर ,मेडिकल इक्विपमेंट , जनवितरण वितरण की दुकान, पेट्रोल पंप एलपीजी ,सीएनजी आउटलेट्स, ई-कॉमर्स ,किराना दुकान, बाहन मरम्मती की दुकान ,कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसेस ,खुदरा दुकान , फल सब्जी एवं मिल्क प्रोडक्ट, होटल एवं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधाएं चालू रहेगी संवंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह चलती रहेंगी।
जिले में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
किसी भी प्रकार के जुलूस एवं प्रदर्शनी के आयोजन करना एवं उसमे भाग लेने पर प्रतिबंधित रहेंगे साथ ही पांच से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना जिले में वर्जित रहेगा।
शिक्षण संस्थान से संबंधित स्कूल ,कॉलेज ,कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन सेंटर सभी प्रतिबंधित रहेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है।
आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन-भागीदारी से ही रोका जा सकेगा अतः उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील किया की अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें।
पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन जिले में सुनिश्चित कराया जाए। कोविड-19 से संबंधित कहीं से जिले में किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सूचित करें साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक ,टि्वटर, व्हाट्सएप ,इंस्टाग्राम ,यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर नजर रखी जाए। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों पर भी कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
सिविल सर्जन गोड्डा शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा भी कोविड-19 से संबंधित जानकारियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई ।
अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखंड़ो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हाट बाजार में भीड़ को कम करने के लिए संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारियों के द्वारा विशेष ध्यान दिए जाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हाट बाजार में बांस से बैरिकेडिंग एवं छोटे-छोटे दुकानों के लिए मार्किंग की व्यवस्था कर, चिन्हित स्थानों में दुकानों को लगाया जाए ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा सके।
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